
लखनऊ 12 सितम्बर। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा लखनऊ एजुकेशनल एंड ईसथेटिक् डेवलेपमेंट सोसाइटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वाद संख्या- 15790/2019 में पारित निर्णय के प्रकाश में उत्तर प्रदेश उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावाली, 2011 के नियम 8(2) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति धनराशि की कार्यवाही का आश्वासन दिया है, जो कि पिछले 12 वर्षों से मात्र 450/- रूपये निर्धारित है। बेसिक मंत्री ने यह आश्वासन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल कुमार से एक मुलाकात के दौरान दिया। यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार ने दी। श्री अतुल कुमार ने बताया कि कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हुई मुलाकात के दौरान उन्हें इस संबंध में एक प्रत्यावेदन भी सौंपा गया। जिसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस महीने फीस प्रतिपूर्ति की बकाया धनराशि के भुगतान के लिए धनराशि आवंटित करवाने तथा अगले महीने से बकाया फीस प्रतिपूर्ति धनराशि के भुगतान देने का भी आश्वासन दिया।
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