प्रयागराज 08 फरवरी, थाना करछना की ग्रामसभा सेमरी तालुका ताल का पुरवा की निवासिनी अनुसूचित जाति की असहाय विधवा महिला चंदो देवी पत्नी स्व० राम अभिलाष को 1994 में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा आराजी संख्या 1534 रकबा 0.0800 हेक्टे. का कृषि कार्य हेतु पट्टा हुआ था। पट्टा धारिणी पट्टे के समय से ही पट्टे वाली भूमि पर काबिज दाखिल रहते हुए जोतते बोते रही चली आ रही थी और वर्तमान समय में पीड़िता बतौर खतौनी भूमिधर दर्ज है। पीड़िता के गाँव के ही शोरेपुस्त दबंग सवर्ण जाति के लोग पीड़िता की पट्टे वाली भूमि पर बने मकान और शेष जमीन को जबरन कब्जा करने की नियत से लामबन्द होकर 29 सितम्बर 2022 को समय पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे पीड़िता के घर में घुस कर उसे लात-घूसों से जमीन पर गिराकर मारे-पीटे तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए माँ-बहन को भद्दी-भद्दी गालियाँ भी दिये। पीड़िता के चिल्लाने पर जब गाँव के लोग इकट्ठा होने लगे तो विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़े हुए जिससे पीड़िता की जान किसी तरह बची।
पीड़िता ने इसकी सूचना 112 नम्बर डायल कर पुलिस को दी तथा थानाध्यक्ष करछना को भी लिखित तहरीर दी लेकिन विपक्षीगण के विरूद्ध कौन कहे कार्यवाही करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पीड़िता ने तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज को भी तहरीर दी किन्तु विपक्षीगण के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। कमिश्नरी बनने पर पीड़िता बुद्धवार को पुलिस उपायुक्त यमुनानगर को एक सप्ताह के अन्दर विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है अन्यथा की स्थिति में कार्यालय पुलिस उपायुक्त यमुनानगर के समक्ष 24 फरवरी को सपरिवार आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है।












Leave a comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।